अब 24 घंटे की शर्त खत्म – 2 लाख का खर्च हुआ तो मिलेगा Health Insurance क्लेम, भले ही अस्पताल में भर्ती न हों!

स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब Health Insurance का क्लेम पाने के लिए 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं होगा। कई बीमा कंपनियों ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए यह नियम लागू किया है कि यदि इलाज पर 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च होता है, तो क्लेम पास किया जाएगा, चाहे अस्पताल में भर्ती 24 घंटे से कम समय के लिए ही क्यों न हुआ हो।

Health plan service

इससे पहले, बीमा क्लेम के लिए यह जरूरी था कि मरीज को कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़े। लेकिन अब इलाज का खर्च अगर 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो सिर्फ भर्ती की अवधि को आधार नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले से लाखों मरीजों को राहत मिलेगी, खासकर डे-केयर सर्जरी, छोटे ऑपरेशन या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में।

Health Checkup

क्या है बदलाव का असर:

  • अब कम समय के इलाज पर भी मिल सकेगा बीमा क्लेम
  • डे-केयर ट्रीटमेंट में भी मिलेगा लाभ
  • मरीजों को तुरंत राहत और तेजी से रिफंड की प्रक्रिया

यह फैसला स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक बड़ा और स्वागत योग्य परिवर्तन है जो मरीजों के हित में है।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु है। इसमें दी गई जानकारी बीमा कंपनियों की नीतियों के आधार पर समय-समय पर बदल सकती है। किसी भी बीमा क्लेम से संबंधित निर्णय लेने से पहले संबंधित बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या एजेंट से जानकारी प्राप्त करें। ChatGPT या लेखक किसी नुकसान या क्लेम रिजेक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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