2026 से नया नियम: अब INCOME TAX विभाग देख सकेगा आपका सोशल मीडिया और ईमेल! जानिए पूरी डिटेल

क्या है नया नियम?

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके डिजिटल अकाउंट्स तक पहुँच का अधिकार होगा।

यह अधिकार उन्हें तब मिलेगा जब टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति की संदेहजनक स्थिति होगी।

किन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचा जा सकेगा?

  • सोशल मीडिया अकाउंट्स – Facebook, Instagram, X (Twitter)
  • पर्सनल ई-मेल अकाउंट्स
  • ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और बैंकिंग अकाउंट्स
  • डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो एक्सचेंज
  • मोबाइल और क्लाउड सर्वर
  • डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म्स

कार्रवाई कब होगी?

जब अधिकारियों को लगेगा कि किसी व्यक्ति ने:

  • टैक्स चोरी की है
  • अघोषित या काली संपत्ति छुपा रखी है
  • जैसे – महंगी संपत्तियाँ, ज्वेलरी, विदेशी निवेश आदि

क्या कर सकते हैं टैक्स अधिकारी?

  • पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं
  • सिक्योरिटी सेटिंग्स बायपास कर सकते हैं
  • डेटा, फाइल्स और डिजिटल डिवाइसेज़ को स्कैन कर सकते हैं

क्या होगी कानूनी प्रक्रिया?

  • बिना अनुमति कोई अधिकारी सीधे डेटा एक्सेस नहीं कर सकता
  • कानूनी नियमों और आयकर अधिनियम का पालन अनिवार्य है
  • टैक्सपेयर्स का पक्ष सुनना ज़रूरी होगा
  • नियम सिर्फ संदेहजनक मामलों में लागू होगा

कौन अधिकारी दे सकते हैं अनुमति?

  • संयुक्त निदेशक या एडिशनल डायरेक्टर
  • संयुक्त आयुक्त या एडिशनल कमिश्नर
  • सहायक निदेशक या डिप्टी डायरेक्टर
  • सहायक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर
  • आकलन अधिकारी या कर मूल्यांकन अधिकारी

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