Income Tax Return Filing डेडलाइन 31 अगस्त तक! जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड, ई-वेरिफिकेशन की अहमियत और नए नियम

Income Tax Return Filing: डेडलाइन एक्सटेंशन का फायदा

  • नई तारीख: 31 अगस्त 2025 तक बिना लेट फीस के ITR फाइल करें। मूल डेडलाइन 31 जुलाई थी।
  • सैलरीड कर्मचारियों को राहत: फॉर्म-16 और दस्तावेज जुटाने के लिए अतिरिक्त 30 दिन मिले।
  • जुर्माना छूट: ₹5 लाख तक आय वालों को ₹1,000 और अन्य को ₹5,000 तक का लेट फीस माफ़।

Income Tax Return Filing: ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन न भूलें

  • 30 दिन का नियम: Income Tax Return सबमिट करने के बाद ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है। न करने पर रिटर्न अमान्य होगा।
  • वेरिफाई करने के तरीके:
    • आधार OTP
    • नेट बैंकिंग
    • डिजिटल सिग्नेचर (DSC)
    • डाक से ITR-V भेजना

फॉर्म-16 की खास अहमियत

  • 23 जुलाई तक जारी होगा: नियमों के मुताबिक, कंपनियों को यह तारीख तक फॉर्म-16 देना अनिवार्य है।
  • चेक करें ये डिटेल्स:
    • सैलरी ब्रेकअप (बेसिक, HRA, LTA)
    • सेक्शन 80C/80D के तहत टैक्स सेविंग्स
    • टीडीएस की रकम

ऑनलाइन Income Tax Return Filing स्टेप्स

  1. दस्तावेज तैयार करें: PAN-आधार लिंक, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाणपत्र, फॉर्म 16।
  2. पोर्टल पर लॉगिन: incometax.gov.in → “File Income Tax Return” चुनें।
  3. सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें:
    • ITR-1: सैलरी/पेंशन/एक घर (₹50 लाख तक आय)
    • ITR-2: कैपिटल गेन/मल्टीपल प्रॉपर्टी
  4. प्री-फिल्ड डेटा वेरिफाई: फॉर्म 26AS और AIS से मैच करें।
  5. टैक्स कैलकुलेशन: टैक्स पेयेबल/रिफंड चेक करें।
  6. ई-वेरिफाई: सबमिशन के 30 दिन के अंदर जरूर करें।

कॉमन गलतियों से सावधानी

  • आधार न लिंक करना: फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत जुर्माना लगेगा।
  • बैंक अकाउंट छुपाना: पिछले 3 साल के सभी एक्टिव अकाउंट्स डिक्लेयर करें।
  • इनकम सोर्सेज न दर्ज करना: FD ब्याज, स्टॉक प्रॉफिट, रेंटल इनकम शामिल करें।

2025 के नए अपडेट्स

  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन: ₹2 लाख+ के कैश डिपॉजिट/विथड्रॉल आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें।
  • प्रीफिल्ड टैक्स रिटर्न (PFR): ऑटो-पॉप्युलेटेड डेटा से फाइलिंग आसान हुई।
  • एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स: AI टूल्स से गलतियों का पता लगाना।

विशेषज्ञ टिप्स

  • फॉर्म 26AS जरूर चेक करें: यहाँ टीडीएस, एडवांस टैक्स और रिफंड की स्टेटस दिखती है।
  • मिस्ड डेडलाइन का उपाय: बेलाटेदार रिटर्न (Belated Return) 31 दिसंबर तक फाइल करें (₹5,000 लेट फीस के साथ)।
  • टैक्स सेविंग ऑप्शन: NPS, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर एक्स्ट्रा कटौती।

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य शिक्षा के लिए है। टैक्स नियम बदल सकते हैं। व्यक्तिगत सलाह के लिए सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर से संपर्क करें।

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