गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा! अब घर के रजिस्ट्रेशन पर 80% तक स्टेम्प ड्यूटी माफ

गुजरात के लोगों के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को राहत देते हुए एक बड़ा राजस्व निर्णय लिया है। अब घर की ट्रांसफर या रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में 80% तक की छूट दी जाएगी। यानी पहले जहाँ ₹1 लाख की ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब सिर्फ ₹20,000 ही भरना होगा!

किसे मिलेगा फायदा?

यह राहत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो:

  • सोसायटी, एसोसिएशन या नॉन-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए
  • एलॉटमेंट लेटर या शेयर सर्टिफिकेट से संपत्ति ट्रांसफर करते हैं।

🏡 आवास सपना होगा सस्ता

अब गुजरात में घर खरीदने का सपना और भी आसान होगा। सरकार के इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधे तौर पर रजिस्ट्री की लागत में बड़ी कटौती मिलेगी। यह नियम गुजरात स्टैंप अधिनियम 1958 की धारा 9(क) के तहत लागू किया गया है।

💸 पहले कितना देना पड़ता था?

अब तक लोगों को मूल ड्यूटी के अलावा भारी जुर्माना और शुल्क भरना पड़ता था। लेकिन अब:

  • सिर्फ 20% ड्यूटी
  • दंड सिर्फ वास्तविक ड्यूटी की सीमा तक
  • कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं

👨‍👩‍👦‍👦 मध्यम वर्ग को राहत

मुख्यमंत्री ने यह निर्णय आम जनता की मांग और समस्याओं को देखते हुए लिया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार नागरिकों के हित में संवेदनशील और व्यावहारिक फैसले ले रही है।

📜 किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

यह छूट सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां संपत्ति का ट्रांसफर एलॉटमेंट लेटर या शेयर सर्टिफिकेट के जरिए किया गया हो। व्यक्तिगत बिक्री, लोन आधारित ट्रांसफर या अन्य कानूनी दस्तावेजों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

निष्कर्ष:

गुजरात सरकार का यह कदम न केवल घर खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों के आर्थिक बोझ को भी कम करेगा। अब हर कोई कम लागत में अपना आशियाना पा सकेगा।

👉 क्या आप जानना चाहेंगे:

  • ये नियम कब से लागू होंगे?
  • इस छूट के लिए कैसे आवेदन करें?
  • क्या यह स्कीम दूसरी राज्यों में भी लागू हो सकती है?

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